सिघोडा:बीमा राशि हड़पने रची फर्जी एक्सीडेंट की कहानी, जांच में खुला राज पढ़े पूरी खबर

सिंघोड़ा। बीमा राशि हड़पने के उद्देश्य से सड़क हादसे में गलत वाहन की जानकारी देकर पुलिस में अपराध दर्ज कराने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में वास्तविक दुर्घटना में शामिल वाहन और थाने में बताए गए वाहन के अलग-अलग होने का खुलासा हुआ है। मामले में प्रार्थी करन मुन्ना के खिलाफ धारा 318(4), 217 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार ग्राम छुईपाली निवासी करन मुन्ना ने 12 जुलाई 2026 को थाना सिंघोड़ा में लिखित आवेदन देकर बताया था कि 7 जुलाई को उसके पिता हेमचंद मुन्ना को स्वीफ्ट कार क्रमांक CG06HB6024 के चालक द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए ठोकर मार दी गई। आवेदन के आधार पर थाना सिंघोड़ा में अपराध क्रमांक 76/2026, धारा 281, 125(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथनों के आधार पर स्वीफ्ट कार को दुर्घटना में शामिल बताया गया। वाहन की जानकारी में इसका स्वामी जयंत कुमार पटेल निवासी केंदुआ, थाना सरायपाली पाया गया। 16 जुलाई को वाहन चालक लोकनाथ उर्फ बंशी पटेल ने वाहन को थाने में पेश किया, जिसे पुलिस ने गवाहों के समक्ष जब्त किया था। बाद में न्यायालय के आदेश पर वाहन स्वामी को सुपुर्दनामे पर वाहन सौंप दिया गया।
जांच में बदली पूरी कहानी
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि दुर्घटना में वास्तव में स्वीफ्ट कार नहीं, बल्कि वाहन क्रमांक CG13AD5678 शामिल था। उक्त वाहन तिलक राम पटेल निवासी केंदुआ, थाना सरायपाली के नाम से पंजीकृत पाया गया।
पुलिस के मुताबिक करन मुन्ना ने बीमा राशि दिलाने तथा बीमा कंपनी से मिलने वाले पैसे को हड़पने के उद्देश्य से कथित तौर पर छलपूर्वक वास्तविक दुर्घटना वाले वाहन के स्थान पर दूसरी स्वीफ्ट कार का नाम देकर थाने में झूठी सूचना दी और मामला दर्ज कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर करन मुन्ना के विरुद्ध धारा 318(4), 217 बीएनएस के तहत नया अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।






























