छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यवसाय हेतु ऋण योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखने वाले आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए की परियोजना तथा सेवा-व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए की परियोजना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पात्र आवेदक केवीआईसी की वेबसाईटhttps://kviconline.gov.in/ में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख तथा सेवा-व्यवसाय के क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक परियोजना की स्थापना हेतु लाभार्थी को 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है। ऐसी संस्था-व्यक्ति, जिन्हें शासन के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त हो चुका है, इस योजना के तहत ऋण हेतु अपात्र होंगे। आवेदन करने हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें परियोजना प्रतिवेदन, नगर या ग्राम पंचायत का अनापत्ति सह जनसंख्या प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवेदक श्रेणी विशेष से होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, दिव्यांग होने पर सक्षम अधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो शामिल है।
आवेदन करने के लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग को 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नवीन छात्रावास भवन, टीकरकला लोहराझोरकी कक्ष क्रमांक 21, 25 एवं 26 गौरेला से संपर्क कर सकते हैं।

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