पटेवा

पटेवा: गाली गलौज कर हाथ थप्पड से मारपीट मामला दर्ज

पटेवा। गाली गलौज कर हाथ थप्पड़ से मारपीट का मामला सामने आया है।अरूण सिन्हा  ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम छिलपावन में रहता है BIUबिलासपुर में जीएसटी अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं अभी अवकाश पर आया है कि दिनांक 07/05/2026 को अपने निजी कार्य से अपने पिताजी श्री श्यामलाल सिन्हा के साथ महासमुंद गया था जो कार्य समाप्ति उपरांत  महासमुंद बस स्टेण्ड में खडी बस क्रमांक  CG06GP2019 के कण्डक्टर को पिताजी ने पूछा कि क्या यह बस झलप जायेगा तब बस के कण्डक्टर देवशरण निवासी तुमगांव ने हां में जवाब दिया तब अपने पिताजी के साथ उक्त बस में बैठकर वापस अपने घर ग्राम छिलपावन आ रहा था  ग्राम बेमचा से परसदा के मध्य, तुमगांव रोड में पहुंचा था कि बस क्रमांक CG06GP2019 का कण्डक्टर देवशरण टिकट देने के समय बोला कि यह बस झलप नहीं जायेगा पटेवा तक ही जायेगा लेकीन आप झलप तक का बस किराया 70 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो लोगों का 140रूपये दे दो आपको दूसरे बस में बैठाकर झलप तक छोडवा दूंगा । तब  आपत्ति व्यक्त करते हुए बोला कि आप तो बस को झलप तक जायेगा बोलकर हमें बैठाये हो और अब झलप नहीं जायेगा बोल रहे हो उपर से  झलप तक का बस किराया भी 60 रूपये प्रति व्यक्ति के दर से दो लोगों का 120 रूपये होता है आप हमसे 10 रूपये प्रति व्यक्ति अधिक क्यों ले रहे हो तब बस कण्डक्टर देवशरण ने बोला कि किराया तो 70 रूपये प्रति व्यक्त‍ि के दर से ही लगेगा आपको जाना है तो जाओ नहीं तो यही पर उतर जाओ या आपको वापस बस स्टेण्ड महासमुंद छोडवा देता हूं तब  उसको पटेवा तक ही जायेंगे आप पटेवा तक का बस किराया दो व्यक्ति का ले लो बोलने पर 50 रूपये प्रति व्यक्त‍ि के दर से स्वयं का और  पिताजी का बस किराया 100 रूपये दे दिया । पैसा लेने के बाद बस का कण्डक्टर देवशरण अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौच करने लगा और हाथ थप्पड से  गाल में मार दिया घटना को  पिताजी  श्यामलाल सिन्हा एवं बस  बैठे अन्य यात्रीगण देख सुने हैं पुलिस ने 296, 115(2), 351(3) BNS  के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

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