महासुमंद

महासमुंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

महासमुंद(काकाखबरीलाल)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 23 सितम्बर 2020 सायंकाल 07ः00 बजे से 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 11.59 बजे तक तथा महासमुंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
महासमुंद जिले में आज दिनांक तक 1620 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन औसतन लगभग 60 से अधिक पॉजिटीव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण महासमुंद जिले को लॉकडाउन घोषित करने के वास्ते समाज के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से जिला प्रशासन को बीते कुछ दिनों में कुछ लिखित आवेदन प्राप्त हुए है। सम्पूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कल प्रसारित की जाएगी।

AD#1

Ramkumar Nayak

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. 09111068624

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!