बसना :पंचायत सचिव को पच्चीस हजार का जुर्माना

समयावधी के भीतर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नही दिए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सचिव दौलतराम बर्मन को 25000 रुपए का जुर्माना से दंडित कर उसके वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने कार्यालय ग्राम पंचायत बिलारी (ज) में सूचना का अधिकार के तहत आवेदन 10 अगस्त 2019 को लगाया। समयावधि पर सचिव ने सूचना दस्तावेज नही दिया तो आवेदक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल में 28 नवम्बर 2019 प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया। चुनाव कार्य संपादित होने के किया।
कारण प्रथम अपील की सुनवाई बिलंब से हुआ। प्रथम अपील सुनवाई में आवेदक को निःशुल्क सूचना दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पारित किया। प्रथम अपील पारित आदेश के बाबजूद सचिव दौलतराम बर्मन ने सूचना दस्तावेज आवेदक को प्रदाय नही किया। जिसके कारण आवेदक ने छग राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील 08 जून 2020 को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया। सूचना आयोग से नोटिस मिलने के बाद सचिव ने आवेदक को 26 अप्रैल 2022 को अप्रमाणित और अपूर्ण सूचना दस्तावेज पंजीकृत डाक से भेज दिया। इस पर आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने सूचना आयोग में आपत्ति किया. 






























