छत्तीसगढ़
सरायपाली : अधिक मुल्य पर खाद बिक्री करते पाए जाने पर दर्ज होगा एफ आईआर

सरायपाली ब्लाक में इस समय खरीफ फसल के लिए किसान इस समय समितियों व बाजार से खाद ले रहे हैं. अनेक स्थानों से निर्धारित मुल्य से अधिक दाम पर खाद बिक्री की शिकायत किसानों के ओर से कृषि विभाग को की गई थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ब्लाक के सभी रासायनिक उर्वरक विक्रेताओ को सरकार द्वारा निर्धारित मुल्य पर ही खाद बेचने की निर्देशित किया गया है. शासन के द्वारा युरिया का मुल्य 266. 50 रुपये डीएपी 1350 रुपये इफ्को 1470 पोटाश 1700 रुपये प्रति बोरी निर्धारित किया गया है. साथ ही इस तय मुल्य से अधिक दाम पर खाद बिक्री करते पाए जाने पर सबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लाइसेंस रद्द करने व एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है.
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