छत्तीसगढ़

​राजनांदगांव : स्वयं की ऋण पुस्तिका में अन्य व्यक्ति का बिक्री किया गया 141 कट्टा धान जप्त

काकाखबरीलाल ​राजनांदगांव 02 जनवरी 2018
कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य के अंतर्गत कोचियांे एवं अवैध तरीकों से धान खरीदी केन्द्रों में धान की बिक्री करने वाले लोगों के विरूद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत 2 जनवरी 2018 को ग्रामीणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंरगांव श्री एके वाजपेयी को ग्राम बापूटोला विकासखंड छुरिया निवासी कृषक ममता साहू द्वारा अपनी ऋ ण पुस्तिका में अन्य व्यक्ति की धान बेचे जाने की शिकायत की गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री वाजपेयी द्वारा खाद्य निरीक्षक डोंगरगांव श्रद्धा दिल्लेवार को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गये। खाद्य निरीक्षक द्वारा मामले की जांच करने पर पता चला की, कृषक ममता साहू के नाम पर ग्राम गोडरी तहसील डोंगरगांव में 5.92 एकड़ कृषि भूमि है। जिसकी देखरेख स्थानीय व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसके अलावा खेती और बिक्री हेतु लाए गये धान के संबध में भी कृषक ममता साहू द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। संबंधित हल्का पटवारी द्वारा कृषक ममता साहू के खेत का मुआयना करने पर खेत में धान की उपज नहीं होना पाया गया।

    अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री वाजपेयी के निर्देशानुसार कृषक ममता साहू द्वारा धान खरीदी केन्द्र अर्जुनी में विकासखंड डोंगरगांव में लाये गए 141 कट्टा पतला धान भरती 40 किलोग्राम को जप्त कर सेवा सहकारी समिति अर्जुनी के सहायक प्रबंधक श्री होलीराम पटेल को सुपुर्द किया गया है।

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