पटेवा:घरेलू विवाद में महिला से मारपीट, पति समेत ससुराल के तीन लोगों पर आरोप

पटेवा। ग्राम छतौर निवासी एक महिला ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की शिकायत थाना पटेवा में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है।
महिला के अनुसार उसका विवाह वर्ष 2024 में सामाजिक रीति-रिवाज से ग्राम चिरको निवासी रविशंकर कुर्रे, पिता यादराम कुर्रे के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ रायपुर में रह रही थी। करीब 10 दिन पूर्व वह अपने ससुराल ग्राम चिरको आई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति अक्सर अपने परिवार का पक्ष लेते हुए उसके और बच्चे के हित की बात करने पर मारपीट करता था।
महिला ने बताया कि 17 अगस्त 2026 की सुबह करीब 8 से 9 बजे वह ससुराल में थी। उसने अपने पति से बच्चे का मुंडन संस्कार जल्द कराने की बात कही। इस पर उसकी सास सुखबाई नाराज हो गई और उसके बाद पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर पति ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्के से मारपीट की।
आरोप है कि इसी दौरान पति की बड़ी बहन संजू कुर्रे और ससुर यादराम कुर्रे भी पति का साथ देते हुए महिला से गाली-गलौज करने लगे। महिला के अनुसार तीनों ने उसके बाल खींचकर जमीन पर गिरा दिया तथा गमछे से उसके हाथ-पैर बांधकर डंडे और हाथ-मुक्के से मारपीट की। घटना में उसके दोनों हाथ-पैर, पीठ, गला और कान में चोट आने की बात कही गई है।
महिला ने बताया कि उसने अपनी छोटी बहन मंजू को मौके पर बुलाया, जिसके बाद आरोपी उसके साथ भी विवाद करने लगे। इसके बाद महिला ने थाना पटेवा में सूचना दी और अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराया। रात हो जाने के कारण वह अपने मायके चली गई और घटना की जानकारी अपने पिता दुजराम टंडन, फूफा नरेश राय, भाई हीराचंद मारकंडे सहित अन्य परिजनों को दी। परिजनों से सलाह-मशवरा करने के बाद उसने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने का आवेदन दिया।
महिला ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में पुलिस की जांच एवं आगे की कार्रवाई के बाद ही आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।





























