सरायपाली : पीडीएस दुकानों के संचालन के लिए 24 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

अनुविभाग सरायपाली के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन समर्पित ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा ) महासमुंद द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। इसके अनुसार नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। इनमें ग्राम पंचायत बेहरापाली, चकरदा, बोंदानवापाली, बोडेसरा, कंवरपाली, नवागढ़, डूडूमचुंवा, मोहनमुड़ा, कोसमपाली, बिजातीपाली, सरायपाली शहरी 05, सरायपाली शहरी 03, सरायपाली शहरी 04, भीखापाली, कुटेला, मोखापुटका, प्रेतेंनडीह, बैतारी, लिमगांव, दमोदरहा, लांती, घाटकछार, बंदलीमाल, सिंघोड़ा, खरखरी, घुंचापाली, रिमझी, भगतसरायपाली, डूमरपाली, तोषगाँव, कलेंडा, किसडी, छिबर्रा(गेर्रा), गेर्रा, सानपंधी, अर्जुंडा, गोहेरापाली, सल्डीह में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है, उन समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन 24 मार्च 2023 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सरायपाली में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं। उक्त सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

























