सरायपाली: मवेशी को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए वध करने के प्रयोजन से कत्लखाना उड़िसा ले जाते 4 आरोपी गिरफ्तार

सरायपाली (काकाखबरीलाल). दिनाँक 18.06.21 गौरक्षा समिति विश्व हिंदु परिषद के सदस्य मयंक शर्मा द्वारा दुरभाष से सूचित किया गया कि कुछ लोग अमरकोट से परसकोल के रास्ते उड़िसा की ओर गाय बैल मवेशी को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए वध करने के प्रयोजन से कत्लखाना उड़िसा ले जाने वाले हैं सूचना पर हमराह स्टाफ प्र.आर. 206 सुकलाल भोई एवं मय अधिग्रहित वाहन के सूचना तस्दीक हेतु गवाह मयंक शर्मा एवं विकास महापात्र को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस जारी कर हमराह में लिया था ग्राम अमरकोट पहुंचने पर देखा कि अमरकोट से परसकोल कच्चा मार्ग के पास 04 व्यक्ति बहुंत सारे मवेशी को मारते पिटते क्रूरतापूर्वक हांकते हुए पैदल उड़िसा की ओर ले जा रहे थे। तत्काल हमराह स्टाफ एवं गवाहों के उनको घेराबंदी कर पकड़े नाम पूछने पर व्यक्तियों ने अपना नाम 1. गिरधारी चौहान पिता सरोज चौहान उम्र 32 वर्ष जाति गांड़ा 2. कन्हैया चौहान पिता
ठंडूराम चौहान उम्र 33 साल जाति गांड़ा 3. कीर्ति चौहान पिता जानकी चौहान उम्र 50 साल जाति गांड़ा 4. धनुर्जय चौहान पिता जलधर चौहान उम्र 32 साल जाति गांड़ा सभी निवासी जोगीडीपा थाना सरायपाली का रहने वाले बताये। जिन्हें उक्त मवेशीयों को वध करने के प्रयोजन से छत्तीसगढ राज्य से उड़िसा ले जाने परिवहन करने रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जवाब में उन्होने कोई वैध कागजात नहीं होना लिखित में दिया। गवाहों के समक्ष सभी मवेशी 10 नग गाय, 11 नग बैल ,03 नग बछिया कुल 24 नग मवेशी कुल किमती करीबन 80,000 रूपये को जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य छत्तीसगढ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 का घटित करना पाये जाने से तत्काल गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई एवं विधिवत कार्यवाही कर थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।





























