रायगढ़

इस जिले में शादी के लिए सख्त आदेश : अब शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आधार, मोबाइल नंबर और कोरोना निगेटिव टेस्ट जरुरी

रायगढ/कोरिया . प्रदेश में कोविड संक्रमण रोकने लगातार सख्त नियम जारी हो रहे हैं। अब विवाह करना मतलब एक रस्म तक ही सीमित रह गया है। बैंड, बाजा, फटाखा, बारात पर बैन के बाद 10 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई। अब रायगढ़ और कवर्धा में शादी वर और वधु पक्ष के घर में ही हो सकेगी। शामिल होने वाले परिजनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ दो दिन पहले कोरोना जांच होगी और निगेटिव होने पर ही विवाह में एंट्री हो सकेगी।रायगढ़ और कवर्धा में संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं 17 मई तक जिलों को लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसे देखते हुए दोनों जिलों के कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वर और वधु पक्ष से विवाह की अनुमति के दौरान ही शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता और आधार कार्ड नंबर देना होगा। इसे बीएमओ को भेजा जाएगा, जो टेस्ट कराएंगे। निगेटिव रिपोर्ट संबंधित थाने में भेजी जाएगी। इसकी निगरानी थाना प्रभारी करेंगे।इसके साथ ही जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों को घर में ही स्नान करने के निर्देश दिए हैं। उनके तालाब में नहाने पर रोक लगाई है। कहा गया है कि ग्रामीण भी बाल्टी लेकर जाएं और तालाब या स्नान घाट से दूर होकर ही स्नान करें, जिससे नहाने के बाद पानी तालाब में न जाए। पानी को दूषित होने से रोका जा सके और अन्य लोगों के संक्रमण की संभावना न रहे। इसकी व्यवस्था तहसीलदार करेंगे। कोटवार के माध्यम से गांवों में इसकी मुनादी कराएंगे।

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छत्तरसिंग पटेल

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