छत्तीसगढ़

पालतू पशुओं के देखभाल में अनदेखी पर अब मिलेगी जेल, शासन ने जारी किया आदेश

काकाखबरीलाल छत्तीसगढ़-

पालतू पशु रखने वालों के लिए यह एक चेतावनी भरी खबर है. दरअसल राज्य सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि यदि पशुओं की देखभाल ठीक ढंग से नहीं की जाएगी, तो कड़ी कार्रवाई होगी. राज्य शासन ने सभी 27 जिलों के कलेक्टरों और एसपी को परिपत्र जारी किया गया है. परिपत्र में कहा गया है कि देखभाल में अनदेखी पर पशुपालकों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (एच) के तहत कार्रवाई होगी.
परिपत्र में कहा गया है कि प्रायः यह देखने में आया है कि कई पशु पालकों द्वारा पशुओं के लिए खाने-पीने व आश्रय की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती.  इस प्रकार का कृत्य पशु क्रूरता के अपराध की श्रेणी में आते हैं.  इसके लिए दण्ड का भी प्रावधान है.  कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण से इस प्रकार की प्रवृति को रोका जाना अति आवश्यक है.  परिपत्र में यह भी बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार 50 रूपए से अधिक मूल्य के विभिन्न पशुओं अथवा खेती-किसानी में उपयोग होने वाले पशुओं का वध एवं उन पर अत्याचार के दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है. परिपत्र में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इन प्रावधानों का जिलों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जन सामान्य में इस संबंध में पर्याप्त जागरूकता आ सके।

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