
सरायपाली. ग्राम बरडीह में एक महिला पर उसके पति द्वारा मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाने के लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व के एक मामले में विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के द्वारा आज आरोपी पति को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है. विशेष लोक अभियोजक से मिली जानकारी अनुसार पीडि़ता विनीता विशाल का विवाह सन् 2013 में आरोपी दिनेश विशाल के साथ हुआ था. घटना करीब डेढ़ साल पहले की है, जब दोनों पति-पत्नी ननद के साथ ग्राम बरडीह में रहते थे. पीडि़ता के ननद की शादी में उधारी बहुत हो गया था और उधारी मांगने के लिए लोग उसके पति के पास आते थे. तब उसका पति दिनेश विनीता को पैसा दो कहकर परेशान करता था. विनीता द्वारा पैसा नहीं दे पाऊंगी कहने पर उससे झगड़ा, विवाद, मारपीट करता था. 30 दिसंबर 2017 को एक व्यक्ति पैसा मांगने दिनेश के पास आया था, तब उसने विनीता से 1000 रूपये की मांग की. पैसा नहीं देने पर उसके साथ हाथ, मुक्का लात से मारपीट करके चला गया. इसके बाद विनीता घर में सोई हुई थी तभी दिन में लगभग 3-4 बजे आरोपी घर आकर परछी में रखे मिट्टी तेल की जरकिन को उठाया और पीडि़ता के शरीर में मिट्टी तेल डालकर माचिस से आग लगा दिया. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में प्राथमिक उपचार के बाद पीडि़ता का रायपुर में इलाज करवाया गया. विनीता के पिता रतिराम प्रधान की शिकायत पर थाना बसना में दिनेश के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध कायम आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले की सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में मामले पर पूरे विचारण के बाद दोषसिद्ध पाये जाने पर आरोपी दिनेश को विशेष न्यायाधीश श्री सिंह द्वारा धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

























