छत्तीसगढ़

मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही जारी : 725 ओव्हरलोड वाहनों से एक करोड़ 10 लाख रूपए का शमन शुल्क वसूल

रायपुर, 02 जुलाई 2019

रायपुर (काकाखबरीलाल) । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा गत एक जून को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।
निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा ओव्हरलोड वाहनों, बगैर परमिट एवं बिना नम्बर के वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिसके परिपालन में राज्य के सभी 27 परिवहन कार्यालयों एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा सघन अभियान चलाकर 725 ओव्हरलोड मालयानों के विरूद्ध कार्यवाही कर एक करोड़ 10 लाख 74 हजार दो सौ रूपए शमन शुल्क वसूल किया गया । इसी प्रकार अन्य अपराधों के तहत् 3538 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 62 लाख 81 हजार 704 रूपए का राजस्व वसूल अर्जित किया गया।
इसके अतिरिक्त यात्री वाहनों एवं माल वाहनों से बकाया मोटरयान कर एवं बिना टैक्स संचालित करते 142 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए मासिक कर 2 लाख 67 हजार 315 रूपए तथा त्रैमासिक कर 28 लाख 36 हजार 307 रूपए कुल मोटरयान कर 31 लाख 3 हजार 622 रूपए वसूल किया गया है। इस प्रकार माह जून में कुल 4263 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर एक करोड़ 73 लाख 55 हजार 904 रूपए का राजस्व अर्जित किया गया। राज्य में चालान संख्या तथा राजस्व वसूली में कई गुना की वृद्धि हुई है। भविष्य में भी इसी तरह कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाएगी।

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