महासमुंद

महासमुंद:धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, कलेक्टर ने समय पर प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान विक्रय हेतु किसानों एवं विभिन्न संस्थाओं के एग्रीस्टैक पंजीयन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र किसानों एवं संस्थाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले वर्ष धान विक्रय के लिए कई संस्थाओं, न्यासों, लोक न्यास मंदिर समितियों तथा अन्य सोसायटियों को एग्रीस्टैक पंजीयन से छूट दी गई थी। लेकिन खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से इन सभी संस्थाओं के लिए भी एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि संबंधित संस्थाएं निर्धारित आवेदन प्रारूप तहसीलदार कार्यालय, सहकारी समिति अथवा जिला खाद्य शाखा से प्राप्त कर आवश्यक जानकारी भरकर जमा करें। आवेदन में संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, संस्था का पता, पंजीयन का प्रकार एवं क्रमांक सहित संस्था जिस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, उसका उल्लेख करना होगा। साथ ही संबंधित पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य रहेगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पोर्टल में डाटा प्रविष्टि कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जारी किए जाएंगे। जिन नई संस्थाओं ने पिछले वर्ष धान विक्रय नहीं किया था, वे भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
कलेक्टर ने किसानों एवं संस्थाओं से अपील की है कि वे बिना विलंब निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समय पर आवेदन जमा करें। जिन किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन पहले से हो चुका है, वे अपने छूटे हुए खसरों को जोड़ने के लिए भी संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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काका खबरीलाल

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