दिल्ली

 घटिया सामान बेचने वालों और गुमराह वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है

दिल्ली (काकाखबरीलाल).केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) के कई प्रावधानों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 20 जुलाई यानी आज से प्रभावी हो गया है. सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब घटिया सामान बेचने वालों और गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं. अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इस नए उपभोक्ता कानून को  9 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से हरी झंडी मिल गई थी.इसके तहत घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल होगी. उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख और 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव है. नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी. भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख तक जुर्माना लगेगा. सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले. मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान है. झूठी शिकायत करता है तो अब 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा.

मिलेंगे ये अधिकार
1.ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है.
2.उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत व मानक के बारे में सही जानकारी देनी होगी.
3.बाजार में उपलब्ध सामान की किस्म और उसकी प्रतिस्पर्धा वाली वस्तु चुनने का अधिकार.
4.उत्पाद में किसी भी तरह की शिकायत होने पर त्वरित कार्रवाई का प्रावधान होगा.
5.उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर चिह्नित संस्था द्वारा गंभीरता से सुनवाई होगी.
6.उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा जिससे वे अपना हक जान सकें.

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छत्तरसिंग पटेल

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