छत्तीसगढ़

बसना: झापीमौहा चौक से 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद श्री विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली श्री विकास पाटले ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए चौकी भंवरपुर में दिनांक 29/03/2022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम झापीमौहा के सेतराम निषाद पिता जगदीश निषाद उम्र 34 वर्ष झापीमौहा चौक, रोड किनारे में उसके कब्जे से एक 10 लीटर वाली जरीकेन में 10 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती करीबन 2000 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया ।आरोपी का कृत्य धारा 34(2)आबकारी एक्ट का पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यालयालय पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी स्वराज त्रिपाठी,प्रधान आरक्षक 189 आंनद ठाकुर, आरक्षक उत्तम साहू, लकेश्वर पाटले का विशेष योगदान रहा।

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छत्तरसिंग पटेल

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