महांसमुद: अवैध बॉयोडीजल के भंडारण और बिक्री करने वाले दो पंप सील

शुक्रवार को जिले के दो बॉयोडीजल के अवैध भंडारण और बिक्री करने वाले दो पंप पर कार्रवाई हुई है। यह कार्यवाही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक दिवसीय जिले के प्रवास के ठीक अगले दिन की गई है।
कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर जिला खाद्य विभाग व इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड व भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई।
अवैध रूप से बायो डीजल भंडारण व विक्रय करने वाले सीजी एग्रोटेक बायोफ्यूल प्रोपराइटर प्रशांत अग्रवाल व जय रामेश्वर फ्यूल बायो डीजल झलप प्रोपराइटर वेगडा आलाप कुमार के पंपों की जांच की गई। जांच के समय मौके पर दोनों पंप के प्रोपराइटर व कर्मचारी उपस्थित नहीं रहे। खाद्य विभाग की जांच में यह मामला पकड़ में आने के बाद दोनों पंपों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित से मोबाइल से संपर्क करने पर दोनों ने अन्यत्र स्थान पर होना बताया गया। दोनों फर्म द्वारा बॉयोडीजल पंप के संचालन से संबंधित वैध कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पंपों को सील किया गया और पंप पर नोटिस चस्पा किया गया है।
नोटिस में कहा गया कि स्वयं कलेक्टोरेट स्थित खाद्य शाखा में संपूर्ण कागजात के साथ उपस्थित हों। खाद्य शाखा महासमुंद व इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों पंपों को कोई वैध अनुमति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है।
























