महासुमंद

महासमुंद : मोटर यान दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने टक्कर मारकर भागने मोटर यान दुर्घटना से हुई मृत्यु पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के लिए प्रतिकर राशि स्वीकृत की है। इनमें जिला मुख्यालय महासमुंद कुर्मीपारा निवासी श्री ओमशंकर वैष्णव की मृत्यु ग्राम खरोरा सड़क शहीद स्मारक के पास 19 जुलाई 2022 को मोटरयान दुर्घटना से होने पर मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उनकी माताजी श्रीमती राधाबाई वैष्णव को दो लाख रूपए की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई है।

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