पिथौरा

सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी पर लगाया 75 हजार रू. जुर्माना, साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी आदेश

आर टी आई एक्टीविस्ट रूपानंद सोई के मामले में सूचना आयोग ने की बङी कार्यवाही

नंदकिशोर अग्रवाल@काकाखबरीलाल पिथौरा। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक बार फिर ग्राम पंचायत में पदस्थ जन सूचना अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की है । आरटीआई एक्टिविस्ट रूपानंद सोई के द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने पर मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के तत्कालीन सचिव दीनदयाल चौहान पर अलग-अलग तीन प्रकरण में 25000 – 25000 ₹ कुल 75000 ₹ का अर्थदंड लगाया है । साथ ही दीनदयाल चौहान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को निर्देशित किया है।

मिली जानकारी अनुसार आरटीआई एक्टीविस्ट रूपानंद सोई ने कार्यालय ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द में दिनांक 26/11/2018 को पृथक पृथक से तीन आवेदन प्रस्तूत कर पंचायत से संबंधित जानकारी मांगी थी। उक्त कार्यालय से 30 दिवस के बाद भी कोई जानकारी नही देने पर दिनांक 27/12/2018 को जनपद पंचायत पिथौरा में प्रथम अपील प्रस्तूत की जिस पर अपील अधिकारी ने सुनवाई करते हुए दिनांक 19/02/2019 को जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान को आदेशित किया गया था कि अपीलार्थी को एक सप्ताह में जानकारी प्रदान करें । लेकिन जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान ने जानकारी प्रदान करने में कोई रूचि नही ली तभी एक्टीविस्ट रूपानंद सोई ने दिनांक 15/03/2019 को उक्त मामले के तीन प्रकरण में राज्य सूचना आयोग रायपुर में द्वितीय अपील प्रस्तूत किया।
उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद भी जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान ने अपीलार्थी को कोई जानकारी दी , और न ही जानकारी नही देने का कारण बताया फिर भी आयोग द्वारा सुनवाई में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी आयोग के आदेशों का घोर अवहेलना करने पर मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने कार्यालय ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के तात्कालीन सचिव/जनसूचना अधिकारी दिनदयाल चौहान को तीन प्रकरण में 25000 – 25000 ₹ कूल 75 हजार ₹ अर्थदण्ड से दण्डित किया है साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को निर्देशित किया है ।

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