महासमुंद:युवक से गाली-गलौज और मारपीट के आरोप में दो लोगों के खिलाफ केस

महासमुंद। शहर के गंजपारा निवासी संतु नायक की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने उनके पुत्र शुभम नायक के साथ मारपीट करने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने नागेश राव एवं सोहेल वारसी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, वार्ड क्रमांक 19 गंजपारा निवासी संतु नायक ने 19 जून 2026 को थाना सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में बताया गया कि उनका पुत्र शुभम नायक मानसिक रूप से कमजोर था और उसका उपचार रांची में चल रहा था। 24 नवंबर 2024 को दोपहर करीब 2 बजे उन्हें सूचना मिली कि शुभम जगत पान ठेला के पीछे पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पड़ा है। परिजन उसे घर लेकर आए, जहां उसके हाथ-पैर में चोट के निशान दिखाई दिए।
शिकायत के अनुसार, शुभम ने बताया था कि नागेश राव ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। वहीं सोहेल वारसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। घायल शुभम को पहले जिला अस्पताल महासमुंद, फिर एक निजी अस्पताल और बाद में रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण निमोनिया बताया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुत्र की मृत्यु के बाद वह मानसिक तनाव में थे, जिसके कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ।
पुलिस ने मामले में धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।






























