महासमुंद : शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन हेतु दावा-आपत्ति 20 जुलाई तक

छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड सरायपाली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नवीन आबंटन हेतु 38 ग्राम पंचायतो/नगरीय निकाय के दुकानों बेहरापाली, चकरदा, बोंदानवापाली, बोडेसरा, कंवरपाली, नवागढ़, डूडूमचुंवा, मोहनमुड़ा, कोसमपाली, बिजातीपाली, सरायपाली शहरी 03, सरायपाली शहरी 04, सरायपाली शहरी 05, भीखापाली, कुटेला, मोखापुटका, प्रेतनडीह, बैतारी, लिमगांव, दमोदरहा, लांती, घाटकछार, बंदलीमाल, सिंघोड़ा, खरखरी, घुंचापाली, रिमझी, भगतसरायपाली, डूमरपाली, तोषगाँव, कलेंडा, किसड़ी, छिबर्रा(गेर्रा), गेर्रा, सानपंधी, अर्जुंडा, गोहेरापाली, सल्डीह हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए थे।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिसमें से 23 ग्राम पंचायतो में दुकान संचालन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। जाँच हेतु गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओ को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा-आपत्ति हो तो 20 जुलाई 2023 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इस चयन को अंतिम माना जायेगा। समिति के द्वारा अनुशंसित/प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली और जनपद पंचायत सरायपाली के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।





















