महासमुन्द:मारपीट गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी

महासमुंद। आरक्षी केंद्र अंतर्गत मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है विवेक कुमार कुर्रे ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम भलेसर, वार्ड क्रमांक 02, सतनामी पारा, थाना एवं जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी है। कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है तथा पिछले लगभग 03 वर्षों से महासमुंद स्थित शीतला नाला के पास सपना बीयर बार में वेटर का कार्य कर रहा है।
दिनांक 16.05.2026 को अपने कार्यस्थल सपना बीयर बार में ड्यूटी पर था। उसी दौरान राजा साहू अपने 03-04 साथियों के साथ बीयर पीने बार में आया था। रात्रि लगभग 10:10 बजे बीयर पीने के बाद वह बाहर निकलकर बीयर की बोतल को दीवार में फोड़ रहा था। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी।
तभी मैनेजर प्रमोद तिवारी ने बुलाकर कहा कि राजा साहू बाहर बीयर की बोतल दीवार में फोड़ रहा है, उसे अंदर बुलाकर लाओ। तब बाहर जाकर राजा साहू से बोला कि “भाई, मैनेजर आपको अंदर बुला रहे हैं, आप बीयर की बोतल दीवार में क्यों फोड़ रहे हो?” कहकर उसे साथ लेकर बार के अंदर आया।
अंदर मैनेजर प्रमोद तिवारी के सामने पहुंचते ही राजा साहू गाली-गलौज करते हुए बोला कि “तू मैनेजर को क्यों बताया कि मैं बोतल फोड़ रहा हूं” और हाथ-थप्पड़ से दाहिने गाल पर 03-04 बार मारपीट किया। तब मैनेजर प्रमोद तिवारी ने बीच-बचाव कर छुड़ाया। मैनेजर ने राजा साहू से कहा कि उसकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने बुलाने भेजा था।
इसके बाद राजा साहू धमकी देने लगा कि “तू बाहर निकल, तुझे जान से खत्म कर दूंगा।” उस समय उसके हाथ में बीयर की बोतल भी थी। मारपीट से दाहिने गाल एवं कान में काफी दर्द हुआ, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल महासमुंद में कराया गया।
राजा साहू पहले भी 1-2 बार सपना बीयर बार में लड़ाई-झगड़ा कर चुका है, इसलिए उसे पहचानता है। घटना को सपना बीयर बार के कर्मचारी रंजीत सिंह राजपूत एवं तोषण ओगरे ने देखा एवं सुना है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296 एवं 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।






























