सरायपाली: शराब के नशे में गाली गलौज कर पति ने की पत्नी की पिटाई मामला दर्ज

सरायपाली। आरक्षी केंद्र अंतर्गत पति ने पत्नी की शराब के नशे में आकर गाली गलौज कर मारपीट का मामला सामने आया है। नेहा दास पिता तरूण कुमार दास उम्र 35 वर्ष वार्ड नं 02 विरेन्द्र नगर सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद की निवासी है। विवाह 07 मार्च 2015 को पंचशील नगर (वेस्ट) चरोदा भिलाई निवासी भावेश कुमार साहू पिता प्रफुल्ल कुमार साहू उम्र 39 वर्ष के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह से 09 वर्ष की पुत्री है। विवाह के पश्चात से ही पति द्वारा आये दिन शराब के नशे में गाली गलौच और मारपीट किया जाता था नीचा दिखाने के लिये रंग रूप शरीर बनावट पर ताना मारकर अपशब्दो का प्रयोग कर गंदी गंदी गालियां देता था, निराधार चरित्र पर लांच्छन लगाकर अन्य पुरूषो के साथ नाम जोडकर अपमानित कर मारपीट करता था। स्वयं एवं पिता से सदैव पैसे की मांग करता था स्वयं से भी बार बार पैसो की मांगकर प्रताड़ित कर मारपीट करता था शासकीय शिक्षिका होने के कारण पैसो का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में चाहता था विरोध करने पर स्वयं और बेटी का खर्च वहन करने से इंकार कर दिया जिसका पूर्ण खर्च अकेली वहन करती रही। अलग अलग मामलो में मारपीट की घटनाओं की शिकायत धरसीवा थाना, भिलाई 03 थाना, रायपुर टिकरापारा थाना एवं सरायपाली थाना में दर्ज करा चुकी । पति द्वारा समझौता किया जाता था जिसे विवाह को बचाये रखने और उनमें सुधार आने की उम्मीद पर बार बार मौका देती थी, परंतु पति की व्यवहार और क्रूरता में कभी परिवर्तन नही आया। वर्ष 2023 से अपने पति से अलग रह रही हैं । पति के कू्रर व्यवहार से तंग आकर अपना स्थानांतरण रायपुर से सरायपाली कराया और यहां किराये के मकान में बेटी के साथ अकेली रहती है, परंतु इसके बाद भी पति द्वारा आये दिन यहां आकर भी परेशान किया जाता है। शिकायत पर महिला सेल महासमुंद में काउंसलिग हो चुकी है जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नही आया। काउंसलिंग के दौरान भी केस वापस लेने के लिये स्वयं पर दबाव डाला गया जिससे डरी हुई असुरक्षित महसूस करती रही तथा पुत्री को लेकर माता पिता के घर शरण लेने हेतु बाध्य है। पुलिस ने 85-BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है।




























