छत्तीसगढ़

गलत दस्तावेज के जरिए नौकरी एसईसीएल कर्मी पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि ग्राम दुरपा में रहने वाली राही बाई की एक एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण एसईसीएल की कुसमुंडा खदान के लिए किया गया था। राही के हिस्से में एक नौकरी आई थी। लेकिन उसके परिवार में कोई सदस्य नौकरी की पात्रता नहीं रखता था। कुछ साल बाद राही बाई के परिवार का एक सदस्य देवाशीष श्रीवास नौकरी के लिए पात्रता पूरी किया वर्ष 2016में देवाशीष ने भू- विस्थापित के तौर पर नौकरी के लिए एसईसीएल के कुसमुंडा परियोजना में दावा पेश किया। छानबीन के बाद एसईसीएल की ओर से बताया कि राही बाई की जमीन के बदले वर्ष 1996 में रामगोपाल पिता रतिराम के नाम से एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है। राही बाई के परिवार का कहना है कि रामगोपाल को उसका परिवार नहीं जानता है। रामगोपाल कौन है? कहां का निवासी ? इसकी भी जानकारी राही बाई के परिवार को नहीं है। परिवार ने रामगोपाल की नौकरी से संबंधित दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए कुसमुंडा थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने रामगोपाल के खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज किया है। उसकी तलाश कर रही है।

एसईसीएल की कोयला खदानों में गलत दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने से संबंधित सैकड़ों मामले हैं। इसमें सबसे अधिक मामले गलत दस्तावेज के आधार पर खदान से प्रभावित परिवार का सदस्य बनकर नौकरी करने का है। इस प्रकार के मामले गेवरा दीपका और कुसमुंडा के अलावा अलावा एसईसीएल कोरबा एरिया के अधीन संचालित ढेलवाडही और सिंघाली खदान में भी है। अभी तक पुलिस कई कोल कर्मियों के खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज कर चुकी है।

 

AD#1

छत्तरसिंग पटेल

हर खबर पर काकाखबरीलाल की पैनी नजर.. जिले के न. 01 न्यूज़ पॉर्टल में विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें.. +91 76978 91753

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!