2013 से पहले रिटायर हुए सभी टीचर्स और कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी

(रायपुर काकाखबरीलाल). छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2013 से पहले रिटायर हुए सभी टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिया जाए। बता दें कि 2013 से पहले के रिटायर्ड टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं मिला है। मामले को लेकर रकारी अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, यह फैसला ग्रेच्युटी फंड से संबंधित है। लगभग 25 स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2013 से पहले छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी फंड के लिए पात्र होने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब हजारों शिक्षकों, अन्य विभागों के हजारों कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ होने वाला है।

























