पति की गला दबाकर हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास

रायपुर(काकाखबरीलाल)। गला दबाकर अपने ही पति की हत्या करने और फंदे पर लटकाने वाली आरोपी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने इसका फैसला सुनाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि नेवरा निवासी श्रवण कुमार चौहान (48) आटो चलाता था। 1 सिंतबर 2018 को रात 8 बजे घर लौटने पर अपनी पत्नी नंदनी चौहान (37) को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देख लिया।
इस दौरान कहासुनी होने पर वह चला गया। रात 9 बजे दोबारा घर पहुंचा तो फिर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद फिर वह घर से चला गया। देर रात 1.30 बजे वह चुपचाप अंदर आया। इस दौरान उसकी पत्नी नंदनी और पुत्र लक्ष्मण घर पर थे। इसके बाद देर रात उसके पुत्र ने अपने पिता को फांसी के फंदे पर लटके हुए देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 302 का अपराध दर्ज कर मामले को विवचेना में लिया था।
मामले की जांच करने और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि होते ही मृतक की पत्नी नंदनी से कड़ाई से पूछताछ की तो हनीफ खान के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करना स्वीकार किया। कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी और पेश किए साक्ष्य के आधार पर नंदनी को हत्या का आरोपी माना। वहीं हनीफ खान के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।





























