महासमुंद

छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, एस्मा के तहत 03 कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज….

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में लापरवाही के कारण एफ आई आर दर्ज,

काकाखबरीलाल@महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह के निर्देश पर जिले के उपार्जन केंद्रों में अनुपस्थित एवं दिए गए जिम्मेदारी को लेकर लापरवाही पूर्वक रवैए के कारण 03 कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा के तहत आज एफ आई आर दर्ज की गई है। अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू ने जानकारी दी कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भूकेल के घनश्याम चौधरी, सहायक समिति प्रबंधक तोरेसिंहा के राजेश प्रधान एवं बिछिया के पंकज साव पर एफआईआर दर्ज की गई है।
ज्ञात है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी केन्द्रों में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की गई है, पहले दिन  जिले के कुल 182 केन्द्रों में से 48 प्रभारी प्रबंधक ही उपस्थित हुए। इसी तरह 56 कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित हुए। शेष अनुपस्थित प्रभारी प्रबंधक 134 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर 126 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया था एवं आदेश के तहत ड्यूटी में उपस्थित होने कहा गया था।
ज्ञात है कि राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 अर्थात खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, एस्मा अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, धान खरीदी कार्य में संलग्न कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त है।
कलेक्टर विनय लंगेह ने जिले में धान खरीदी में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के अंतर्गत पालन के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अधिनियम का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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