सरायपाली : पैसे दोगुने करने तथा कार दिलाने के नाम पर 14 लाख 79 हजार की ठगी

मामला जस्ट 999 कंपनी का तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला 420 का सरायपाली। एक व्यक्ति को पैसे दोगुने कर देने, मोटरसायकल, कार दिलाने का प्रलोभन देकर तीन लोगों ने 14 लाख 79 हजार रूपए की ठगी किए है। प्रार्थी ने आरक्षी केन्द्र मंे रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 27 जून 2022 को आवेदक नन्दलाल पिता निरंजन पटेल उम्र 54 वर्ष निवासी घठोरा चैकी कनकबीरा थाना सारंगढ़ जिला रायगढ़ को तीन लोग सालिकराम चैधरी, रूपधर चैधरी एवं मोतीबाई द्वारा धनराशि को दो गुना होने, मोटर साइकिल, कार दिलाने के नाम पर लालच दिखाकर 14,79,000 ठगी करने वाले उपरोक्त तीनो व्यक्तियों पर जुर्म कायम कर ठगी हुई राशि वापस दिलाने की मांग की है। थाना से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी सालिकराम चैधरी का उसके यहां आना जाना कर एक दुसरे के साथ पूर्व से अच्छी तरह से परिचित थे। आरोपी के द्वारा उसके निवास में नंदलाल को जस्ट 999 कंपनी के बारे में जानकारी संक्षेप देकर धनराशि जमा करने पर राशि दुगुनी मिलेगी कहा गया और बताया गया कि इसमें अधिक से अधिक सदस्य जोडने पर मोटर साइकिल से कार भी दिया जायेगा। इस प्रकार का लालच प्रलोभन देने का प्रारम्भ सालिकराम चैधरी अपने निवास गृह में प्रारम्भ करते हुए उसी गाडी में बिठाकर कुचिंडा(ओडिसा) ले गए। वहा जस्ट 999 कंपनी का बैठक था। बैठक में जस्ट 999 कंपनी के बारे में एक और आरोपी रूपधर चैधरी कंपनी का एस.डी. एवं उसकी पत्नि श्रीमती मोतीबाई कंपनी का डयरेक्टर के तरफ से उपस्थित होकर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति डी.एस.नाग एवं सालिकराम चैधरी जस्ट 999 कंपनी के बारे में बताये। जस्ट 999 कंपनी का कार्यक्षेत्र व्यापक है, कंपनी टनिक उत्पादन करती है, उत्पाद का विक्रय करती है। कंपनी का वेबसाइट जस्ट 999 ऑनलाईन मार्केटिंग प्रा0लि0 है। कंपनी में जुडने के लिए सदस्य बनाने का तरीका आसान है, 999 रूपए जमा कर कंपनी का सदस्य बन सकते है और आई डी प्राप्त कर कंपनी का पंजीकृत सदस्य बन सकते हो। कंपनी में जुडने वाला व्यक्ति अधिक फायदा उठाने के लिए अपने नाम से एक से अधिक आई डी प्राप्त कर सकते है। कंपनी के सदस्यता के लिए व्यक्ति अपने तीन तीन सदस्य को जोडेंगे। आईडी धारक व्यक्ति प्रत्येक 12(बारह) सदस्य बनायेगा 28,000 कंपनी में जमा करवाकर एक मोटर साइकिल कंपनी से दिया जायेगा, व्ही0ई0पी0 सदस्य बनने के लिए 11,000 रूपए जमा करना पडेगा। व्ही0ई0पी0 सदस्य द्वारा 2,00,000 रूपए जमा करने पर जमा राशि में से 80,000 रू में कार दिया जायेगा, शेष राशि जमा रहेगी जो दुगुनी होगी और कंपनी लौटाएगी। इसके अलावा कंपनी का उत्पाद प्रोडेक्ट आई0डी0 प्राप्त सदस्यों के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध तरीके से बिक्री हुआ करेगा। प्रार्थी नंदलाल पटेल ने उन तीनों पर विश्वास करके स्वयं राशि लगाकर सदस्य बनाकर और कंपनी का व्ही0ई0पी0 सदस्य खुद बनकर कार पाने के चक्कर में खाता क्रमांक (इंडसइंड बैंक) 25099933399 में 23 अक्टूबर 2019 को एक्सीस बैंक के जरिये 3 लाख रूपए जमा किया। आरोपी रूपधर चैधरी के पास 7 लाख रूपए नगद एवं सालिकराम चैधरी को 4 लाख 79 हजार रूपये नगद दिया। उक्त राशियों को देने की व्यवस्था संतोष पिता गोपीचंद नायक ग्राम भैरोपुर से 2,50,000 (ढाई लाख) रूपए, नारायण पटेल पिता शंकरलाल पटेल ग्राम करगीपाली वाले से 3 लाख रूपये, मधुसुदन पटेल पिता विनितलाल पटेल भदरपाली वाले से 29 अकटूबर 2019 को 6 लाख रूपये, सदानंद पटेल गनियारीपाली वाले से 1 लाख रूपए लेकर और अपने पास से 2 लाख 29 हजार रूपए लेकर प्रार्थी द्वारा उनको दिया गया। इस प्रकार कुल 14 लाख 79 हजार रूपये जस्ट 999 कंपनी के सुत्रधार सालिकराम चैधरी कंपनी के एमडी, रूपधर चैधरी एवं डयरेक्टर श्रीमती मोतीबाई चैधरी द्वारा प्रार्थी को प्रलोभन देकर राशि की ठगी की गई। साथ ही उक्त ठगी की गयी राशि के संबंध में वापसी दिलाने हेतु जुलाई 2021 में ग्राम कांदाबहाल पो0 लिमदरहा में आपसी बैठक हुई। बैठक में खीरसागर पटेल पिता रूकमण पटेल सरपंच बोहराबहाल पो टमटोरा तह0 सारंगढ, खगेश्वर पटेल पिता लक्ष्मण पटेल ग्राम पेलागढ पोस्ट नवागढ सरायपाली, मोतीलाल पटेल ग्राम परसकोल पो0 मालदा तह0 सारंगढ जिला रायगढ, सखाराम चैधरी पिता घासीराम चैधरी ग्राम कांदाबहाल, शिकायतकर्ता नन्दलाल पटेल एवं आरोपी रूपधर चैधरी, सालिकराम चैधरी बैठक में उपस्थित थे। अपनी जमा की गयी राशि दिलाने की बात पर रूपधर चैधरी एवं सालिकराम चैधरी कंपनी को घाटा होना बताकर केवल 6,00,000 रूपए देने तथा मामला को ज्यादा नहीं बढाने की बात कहते हुए उपस्थित लोगों के समक्ष उक्त 6 लाख राशि देने पर मान गए और मामला समाप्त करने पर सहमत हो गए। उक्त राशि दो किस्त में तीन लाख रूपए, एक सप्ताह में और शेष तीन लाख बाद में देने पर सहमत हुए। तिथि निकलने के बाद भी राशि नहीं दी गयी। दोनो आरोपियों द्वारा राशि देने से मुकर दिए, जबकि दोनो रिश्ते में सगा साला जीजा है। ठगी करने वाला व्यक्ति सालिकराम चैधरी का निवास सरायपाली है, इस कारण उक्त ठगी की रिपोर्ट सरायपाली थाने में दर्ज कर उक्त आरोपियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है।




























