छत्तीसगढ़

जंगल से अवैध महुआ शराब जप्त

कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी टीम द्वारा आबकारी वृत्त बसना अंतर्गत ग्राम- चेरगाडोढहा थाना-बसना के जंगल से अवैध महुआ शराब मात्रा 50 लीटर एवं 500 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) एवं 34(1)(च) का प्रकरण कायम किया गया।वहीं शुक्रवार को संयुक्त आबकारी टीम द्वारा महासमुंद ग्रामीण वृत्त अंतर्गत की गई कार्यवाही में 1 प्रकरण 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत तथा 1 प्रकरण 34(1)(क) के तहत कुल 02 प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें ग्राम पचरी, थाना -खल्लारी के रतन कुमार टंडन से 50 लीटर हाथ भट्ठी महुआ मदिरा तथा उमेश कुमार ध्रुव, ग्राम रैताल, थाना-खल्लारी से 4 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा एवं 30 किलोग्राम महुआ लाहन कुल मात्रा 54 बल्क लीटर महुआ मदिरा एवं 30 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया।

कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधीश कोष्ठी एवं आबकारी मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त महासमुंद ग्रामीण हृदय कुमार तिरपुड़े के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा, बसना नितेश सिंह बैंस, आबकारी मुख्य आरक्षक माधव राव, आबकारी आरक्षक संजय तिवारी, देवेश मांझी, संजय मरकाम तथा नगर सैनिक मुकेश प्रधान, वाहन चालक गांधी राम ठाकुर एवं समस्त आबकारी स्टाफ महासमुंद उपस्थित थे। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति सविता रानी मेश्राम का विशेष योगदान रहा।

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