महासुमंद

महासमुंद: निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने किया शिक्षक को निलंबित

महासमुंद. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  प्रभात मलिक ने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षक श्री नरेश बारीक को निलंबित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचन -2023 अंतर्गत श्री नरेश बारीक, शिक्षक शा. पूर्व मा.शा. मोहदा विकासखंड सरायपाली की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 रूप में लगाई गई थी। श्री नरेश बारीक शिक्षक मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 को प्रशिक्षण स्थल आई.ई.एम.बी.एच. उ.मा.वि. कुटेला में मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना तथा अनुमति के अनुपस्थित रहे। श्री नरेश बारीक का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है ।जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री नरेश बारीक शिक्षक शा. पूर्व मा.शा.मोहदा को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री नरेश बारीक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सराईपाली निर्धारित किया जाता है। श्री नरेश बारीक शिक्षक को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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काका खबरीलाल

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