छत्तीसगढ़

राजस्व विभाग ने जिले के घुसखोर पटवारी और तहसीलदार को किया निलंबित

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील के पटवारी कोमल चंद कोसले और प्रभारी नायब तहसीलदार ममता ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन पर शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरतने का आरोप लगा था. जो जांच में सही पाया गया है.मिली जानकारी के अनुसार तहसील सिमगा के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 31 आमाकोनी के हल्का पटवारी कोमल चंद कोसले जो पटवारी हल्का नंबर 27 जांगड़ा के अतिरिक्त प्रभार में हैं. उनके द्वारा एक नामंतरण प्रकरण को निराकृत करने के लिए 8 हजार रूपए की मांग की गई.जिसमें से 5 हजार रूपए प्रभारी तहसीलदार सिमगा ममता ठाकुर को देने के संबंधी एक वीडियो वायरल होने के कारण प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया. दोनों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

नायब तहसीलदार ममता ठाकुर को संभागायुक्त रायपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार निर्धारित किया है. इसी तरह से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा द्वारा निलंबन आदेश जारी कर पटवारी कोमल चंद कोसले को निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा नियत किया है. निलंबन अवधि में नायब तहसीलदार ममता ठाकुर और पटवारी कोमल चंद कोसले को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होंगे.

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काका खबरीलाल

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