मिठाई दुकानों मे खाद्य विभाग की कार्यवाही , प्रकरण दर्ज

दुर्ग (काका खबरीलाल) | दुर्ग भिलाई स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों ,होटलों, मिष्ठान भंडारों में विधिक माप विज्ञान विभाग दुर्ग द्वारा सहायक नियंत्रक एम एल कुंजाम के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया । जांच दल द्वारा दुर्ग शहर के शांति स्वीट्स इंदिरा मार्केट, नमकीन जंक्शन इंदिरा मार्केट, एवन कोलकाता स्वीट्स बोरसी, न्यू कोलकाता स्वीट्स बोरसी ,डोमिनोस पिज़्ज़ा आदर्श नगर, तृप्ति रेस्टोरेंट पद्मापुर, डोमिनोस पिज़्ज़ा स्टेशन रोड, सत्यम बेकरी एंड स्वीट्स स्टेशन रोड का निरीक्षण किया गया और त्रुटियां पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इन प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान 2009 की धाराओं का उल्लंघन होना पाया गया ।न्यू कोलकाता स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एवं सत्यम बेकरी में ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम वजन की मिठाई विक्रय किया जाना पाया गया ।
मिठाइयों को डब्बे के साथ तोलते हुए कम वजन देना पाया गया। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।वही दुर्ग एव ट्रेजर आइलैंड मॉल भिलाई स्थित मल्टीनेशनल कंपनी डोमिनोस पिज़्ज़ा फूड चैन में कार्रवाई की गयी। यहां मेनू चार्ट में खाद्य पदार्थों की मात्रा अंकित नहीं पाई गई । सहायक नियंत्रक ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ परिवर्तन नियम 2011 के नियम 10 के अनुसार मेनू चार्ट में खाद्य पदार्थों के मूल्य के साथ साथ निर्धारित मात्रा का उल्लेख होना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन में डोमिनोस पिज़्ज़ा के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया है। इस संयुक्त जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुमित सिंह सोलंकी, कुलेश्वर चौरे श्रीमती ओमेश्वरी जांगड़े तथा विभागीय हमला सम्मिलित रहा यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।



























