छत्तीसगढ़

पटेवा: प्लास्टिक ड्रम में रखे अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

पटेवा पुलिस को 9 अप्रैल को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सिनोधा की बिमला बाई विश्वकर्मा अपने घर आंगन में महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है, कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन पदुम विश्वकर्मा, मुस्ताज मुहम्मद को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस दिया तथा हमराह स्टाफ एवं गवाहन को साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान बिमला बाई विश्वकर्मा के घर सामने पहुंचकर तलब किया गया । जहां एक महिला उपस्थित मिली, जिसका नाम पता महिला पुलिस स्टाफ के समक्ष पूछने पर अपना नाम बिमला बाई विश्वकर्मा पति बिसाहू विश्वकर्मा उम्र 36 साल साकिन ग्राम सिनोधा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) का रहने वाली बतायी । जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर संदेही की तलाशी लेने के पुर्व मौके पर उपस्थित पुलिस स्टाफ, वाहन एवं साक्षियों की तलाशी संदेही से लिवाया गया, बाद संदेही बाद संदेही के कब्जे की घर सामने आंगन की तलाशी लेने पर आंगन के किनारे में रखे एक पीले रंग के 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में करीब 02 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब भरा हुआ तथा 50-50 लीटर क्षमता वाली दो प्लास्टिक ड्रम में महुआ पास लहान भरा हुआ मिला । उपरोक्त शराब एवं महुआ पास (लहान) को आरोपिया बिमला बाई विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद कर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बाबत धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया, जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया । आरोपिया के कब्जे से एक पीले रंग के पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में करीब 02 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा 50-50 लीटर क्षमता वाली दो प्लास्टिक ड्रम में भरा महुआ पास (लहान) को मौके पर समक्ष गवाहन के नष्टीकरण किया गया । आरोपिया बिमला बाई विश्वकर्मा पति बिसाहू विश्वकर्मा उम्र 36 साल साकिन ग्राम सिनोधा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

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काका खबरीलाल

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