छत्तीसगढ़

सरायपाली : अवैध महुआ शराब के साथ युवक धरा गया

पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंबुलकर साहू एवम एसडीओपी सरायपाली श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम में तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली में पदस्थ थाना प्रभारी आशीष वासनिक की कार्यवाही आज दिनांक 10/03/2022 के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग के मोटरसाइकिल को अवैध रूप से शराब विक्रय हेतु अर्जुडा से सरायपाली की ओर आने वाला है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के ओवरब्रिज पदमपुर रोड पहुंचकर घेराबंदी किये कुछ ही देर में बताए अनुसार हुलिये का व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल में आते दिखा जिसे रोककर पूछने पर अपना नाम कृष्णा यादव पिता मनोज यादव उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 4 संजय नगर सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया जिसे अवैध महुआ शराब परिवहन करते पाए जाने पर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 99 / 22 धारा(34) आबकारी एक्ट कायम कर एवम उसके कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब कीमती लगभग ₹3000 रूपये एवम मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर क्रमांक सीजी 06 GQ 7253 को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक सुखलाल भोई आरक्षक प्रकाश साहू व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

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छत्तरसिंग पटेल

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