छत्तीसगढ़

दो विपत्तिग्रस्त परिवार को 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर

राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 परिशिष्ट-1 (पांच) के तहत कलेक्टर पी एस एल्मा द्वारा बुधवार को जिले के दो विपत्तिग्रस्त परिवार को चार-चार लाख रुपये की मान से 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक के निकटतम वारिसान को यह आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। संयुक्त जिला कार्यालय बेमेतरा के राजस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बेमेतरा के ग्राम राउरपुर निवासी कु. हसीना की सर्प के काटने से मृत्यु होने पर परिजन सुनील कोशले को चार लाख रुपये एवं तहसील बेरला के ग्राम मंगलोर निवासी ईश्वर यादव का नदी मे डूबने से मृत्यु होने पर परिजन सालिक यादव को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिलाधीश ने संबंधित तहसीलदार को आरटीजीएस के माध्यम से हितग्राहियों/आवेदक के बैंक खाते में सहायता राशि की भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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