महासुमंद

महासमुंद:सर्पदंश से मृत युवती के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता मंजूर

 

महासमुंद। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी क्रम में बागबाहरा विकासखंड के ग्राम देवरी निवासी सर्पदंश से मृतिका रूखमणी निषाद के पिता श्री प्रेमलाल निषाद के पक्ष में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सर्पदंश से हुई मृत्यु के प्रकरण में प्रदान की गई है।

जिला प्रशासन ने बताया कि यह आर्थिक सहायता प्रभावित परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।

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