महासमुंद:खैरा चौक में चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला युवक धरा गया

महासमुंद। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे टाउन पेट्रोलिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध रूप से चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक बड़ा लोहे का चाकू बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना महासमुंद में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक भाग्यवती खान 28 जून 2026 को शासकीय वाहन एवं हमराह स्टाफ आरक्षक यादराम चक्रधारी तथा रफिक रजवानी के साथ टाउन पेट्रोलिंग पर निकली थीं। इसी दौरान बरोंडा चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खैरा चौक में एक युवक हाथ में चाकू लेकर आम जनता को भयभीत कर रहा है।
सूचना के बाद पुलिस टीम ने दो स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हरिश बघेल (23 वर्ष), पिता चुमन बघेल, निवासी वार्ड क्रमांक 09, खैरा भाठा, थाना एवं जिला महासमुंद बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 15 इंच लंबाई का लोहे का चाकू बरामद किया गया, जिसकी फल की लंबाई 10 इंच तथा अनुमानित कीमत करीब 200 रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके पर ही बरामदगी पंचनामा तैयार कर चाकू को जप्त कर सीलबंद कर दिया।
पुलिस द्वारा आरोपी से चाकू रखने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद आरोपी हरिश बघेल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी दे दी है।
महासमुंद पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर लोगों में भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



























