छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 31 मई तक फिर से LOCKDOWN… बाजारों में ऑड-ईवन फार्मूले पर खुल सकती हैं दुकानें… अनाज मंडी और ई-कॉमर्स सेवा को भी कारोबार की छूट होगी…

छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने की शुरुआत से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार ने कलेक्टरों की इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इसके आधार पर कलेक्टर रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का अलग-अलग आदेश जारी करेंगे।

सरकार ने पहले से चल रही रियायताें के अलावा स्थापित बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इसकी दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी। मतलब एक दिन 1, 3, 5, 7, और 9 नंबर की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 नंबर की दुकान। सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन और सड़क की दूसरी ओर की दुकान अगले दिन खोलने का प्रयोग भी किया जा सकता है।

अनाज की थोक दुकानों को भी शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कारोबार की अनुमति मिलने जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी हो सकती है। खाने के आर्डर रात 9 बजे तक ही लिए जा सकेंगे।

बाजारों में माल को लोड-अनलोड करने का काम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। जिला प्रशासन दूसरा समय भी तय कर सकता है, लेकिन यह सुबह 6 बजे के बाद किसी हालत में नहीं होगा। प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर और एसी-कूलर की व्यक्तिगत दुकानों को भी अनुमति मिल सकती है।

यह काम पूरी तरह खुल जाएंगे
सरकारी और निजी निर्माण। इसमें श्रमिकों की सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
किराना और दैनिक जरूरतों के सामान की दुकानें। इसमें भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध और उसके उत्पाद की दुकानें। यहां भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहन।

सभी ग्राहकों के लिए बैंक और डाकघर। 50% कर्मचारियों के साथ और उचित शारीरिक दूरी का उपाय करना होगा।

जरूरत भर के कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय खुल जाएंगे। ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू रहेगी ताकि भीड़ न हो।

लोक सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर खोल दिए जाएंगे।

इन क्षेत्रों को अभी कोई रियायत नहीं मिलेगी

सभी मंडी और रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार नहीं खुलेंगे।

मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून और स्पा को अनुमति नहीं होगी।

मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।

सामूहिक उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।

सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे।

तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, जंगल सफारी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।

पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटे भोजनालयों को अनुमति नहीं होगी।

स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद ही रहेंगे
सरकार ने स्कूल-कॉलेज और कोचिंग कक्षाओं को अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। केवल परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी को हॉस्टल में रहने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। विशिष्ट आदेश को छोड़कर सरकारी कार्यालय भी अभी बंद ही रखे जाएंगे।

शराब दुकानें नहीं खुलेंगी
सरकार ने शराब दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा ही बनी रहेगी। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन लगने के साथ ही शराब दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। यह प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे।

शाम 5 बजे तक ही कारोबार, रविवार को टोटल लॉकडाउन
सरकार ने जो दिशानिर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक छूट के साथ भी शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी 5 बजे के बाद कारोबार की अनुमति नहीं होगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दिन केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पीडीएस दुकान, समाचार पत्र, फलों-सब्जियों व दूध की होम डिलीवरी, पालतू पशुओं की दुकानें और ऐक्वेरियम केवल फीडिंग के लिए और एलपीजी सेवा जारी रहेगी।

Devesh Hindustani

Reporter of kakakhabarilaal

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