छत्तीसगढ़
16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 25 हजार रुपये जुर्माना

छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित की गई है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत नदी, नाले तथा उनसे जुड़े सभी जल संसाधनों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मछली पालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने और अपराध सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, ऐसे छोटे तालाब और जल स्रोत जिनका किसी नदी-नाले से संबंध नहीं है, तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर इकाइयों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
विभाग ने मत्स्य पालकों और मछुआरों से अपील की है कि वे बंद ऋतु के दौरान नियमों का पालन कर मछलियों के संरक्षण और मत्स्य संसाधनों की वृद्धि में सहयोग करें।
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