महासुमंद

भंवरपुर परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही: केंद्राध्यक्ष समेत 5 कर्मचारी निलंबित, छात्र ने डिजिटल कैमरे से बनाया था वीडियो

भंवरपुर परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही: केंद्राध्यक्ष समेत 5 कर्मचारी निलंबित, छात्र ने डिजिटल कैमरे से बनाया था वीडियो

​नवा रायपुर | छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय में परीक्षा के दौरान हुई गंभीर लापरवाही और दुर्व्यवहार के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों सहित कुल 5 लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 (स्वामी आत्मानंद स्कूल, भंवरपुर) में हाई/हायर सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक पाई गई। जांच में यह सामने आया कि परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय उनकी ठीक से जांच नहीं की गई थी। इसी का फायदा उठाकर एक छात्र परीक्षा कक्ष के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) ले जाने में सफल रहा। छात्र ने न केवल परीक्षा के दौरान ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई।

​निलंबित कर्मचारियों की सूची:
लोक शिक्षण संचालक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966’ के तहत निलंबित किया गया है:

  • श्री गंगा प्रसाद पटेल (व्याख्याता) – केंद्राध्यक्ष
  • श्री अनिरुद्ध भोई (व्याख्याता) – सहायक केंद्राध्यक्ष
  • ​श्री दिनेश कुमार दास (व्याख्याता) – सहायक केंद्राध्यक्ष
  • श्री दुर्गाप्रसाद पटेल (सहायक शिक्षक एल.बी.) – पर्यवेक्षक
  • श्रीमती विजया बुड़ेक (नियमित भृत्य)

घोर लापरवाही और कदाचार का मामला
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन कर्मचारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती है, जो ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम 03 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
​निलंबन अवधि के दौरान इन सभी कर्मचारियों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस आदेश की प्रतिलिपि सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), कलेक्टर महासमुंद और संभागीय संयुक्त संचालक (रायपुर) को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।

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