महासमुंद :दुष्कर्म पर मिला 20 साल की सजा

नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने अभियुक्त टेमन ध्रुव को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उनके द्वारा भादसं की धारा 363 में 5 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही क्रमश: 1 व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर अभियुक्त को कमश: 1 व 2 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। शेष सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार 21 जून 2020 को महासमुंद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी 19 जून से बिना बताएं कहीं चली गई है।
गुमइंसान कायम कर जांच करने पर फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम फूलझर निवासी 38 वर्षीय टेमन धु्रव पिता फागूराम ध्रुव के आधिपत्य से नाबालिग को 24 जुलाई 2020 को बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि अभियुक्त उसे बहलाफुसला कर ले गाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जिस पर धारा 366, 376 (2) (ढ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था।
























