सरायपाली: 10 साल की सश्रम कारावास की सजा


सरायपाली (काकाखबरीलाल).बलौदा चौकी अंतर्गत ग्राम कुण्डापाली में एक व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला करने के लगभग 6 वर्ष पूर्व के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली श्रीमती शोभना कोष्टा के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार दिनांक 2 दिसम्बर 2017 को प्रार्थी राजाराम पटेल ने पुलिस चौकी बलौदा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि ग्राम कुण्डापाली निवासी मंगलू परेवा पिता गंसो परेवा ने 1 दिसम्बर 2017 की शाम 5 बजे जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के ऊपर धारदार हथियार कत्ते से सिर व हाथ में प्राणघातक हमला किया था। जिससे उसके हाथ की उंगली में गहरी चोट आई थी। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस के द्वारा धारा 323, 294, 506 के तहत अपराध कायम किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 307 भी जोड़ा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के उपरांत आरोपी मंगलू को दोषसिद्ध पाया गया, जिस पर न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा धारा 307 के तहत 10 वर्ष, धारा 506 के तहत दो वर्ष एवं धारा 25 1 ख, ख के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है।































