सरायपाली: आजीवन कारावास की सजा


सरायपाली (काकाखबरीलाल).लगभग 4 वर्ष पूर्व ग्राम आंवलाचक्का निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शोभना कोष्टा के द्वारा दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार विगत 6 जनवरी 2020 को प्रार्थिया सोना यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके पति ठण्डाराम यादव 4 जनवरी 2020 की रात्रि लगभग 9 बजे से अपने मोटरसायकल में कहीं चले गए हैं और अब तक वापस नहीं लौटे हैं।
पुलिस द्वारा गुम इंसान का रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही थी। जांच के दौरान यह शिकायत सामने आई कि बसंत चौहान पिता साधुराम चौहान निवासी ग्राम आंवलाचक्का एवं शीतल चौहान उर्फ काशीनाथ ने सरायपाली थाना क्षेत्रांतर्गत झारबंद नाला के किनारे स्थित एक खेत के पास ठण्डाराम के सिर पर टंगिया से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही साक्ष छुपाने के लिए मृतक के कपडे एवं मोटरसायकल को जला दिया गया तथा शव को भी पास के खेत में पैरा में छुपा दिया गया।
पुलिस द्वारा दोनो के विरूद्ध धारा 302, 201, 435 के तहत अपराध कायम किया गया था। वहीं गजलाल उर्फ बाबूलाल एवं विजय यादव के विरूद्ध धारा 120 बी के तहत यह आरोप है कि उन्होंने 4 जनवरी 2020 के पूर्व मृतक ठण्डाराम के साथ जमीन बंटवारा संबंधी विवाद के कारण अपने भाई ठण्डाराम की षडयंत्र पूर्वक हत्या करवाने का सौदा बसंत चौहान के साथ 81 हजार रूपए में किया था। इस सौदे के अनुसरण में 11 हजार रूपए बसंत को दिया गया था जिस पर बसंत ने शीतल चौहान के साथ मिलकर ठण्डाराम की हत्या की।
पुलिस द्वारा मामले के संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामले के संपूर्ण विचारण के उपरांत अभियुक्तगण बसंत एवं शीतल को दोषी पाए जाने पर उन्हें हत्या के अपराध के लिए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा के द्वारा सुनाई गई है। वहीं गजलाल एवं विजय यादव जो घटना के बाद से लगभग 3 वर्ष 11 माह तक पुलिस अभीरक्षा में बीता चुके थे, उन्हें रिहा किया गया।


































