सरायपाली

सरायपाली :कारावास और अर्थदंड की सजा

बसना थाना क्षेत्र के एक मामले में स्वयं को क्राइम ब्रांच का वरिष्ठ अधिकारी बताकर एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाले फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली ने दोष सिद्ध होने पर सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आरएल पटेल ने बताया कि बेंजामिन मैथ्यूज (35) आयरुर, तेल्लीयुर थाना कोईपुरम जिला पत्तानममथीट्टा केरल स्वयं को क्राइम ब्रांच का वरिष्ठ अधिकारी बताकर छल करते हुए वर्दी पहने अपनी फोटो दिखाकर एक युवती को 15 जनवरी 2019 को शादी का प्रलोभन देकर विभिन्न स्थानों पर अनाचार किया था। पीड़ित युवती ने बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर धारा 419, 376 (2) (एन), 170, धारा 67 (क) के तहत मामला दर्ज किया था।

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