छत्तीसगढ़

महासमुंद : खाद्य अनुज्ञप्ति व पंजीयन हेतु दो दिवसीय शिविर का आयोजन

जिला मुख्यालय महासमुंद में खाद्य अनुज्ञप्ति व पंजीयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दो दिवसीय कल गुरुवार 10 और शुक्रवार 11 मार्च को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन पुराना हॉस्पिटल परिसर रायपुर रोड महासमुंद में किया जाएगा। इस शिविर में किराना के समस्त थोक फुटकर व्यापारी, चाट गुपचुप व अन्य ठेला वाले, सब्जी फल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, विभिन्न खाद्य विनिर्माता, राइस मिल, रेडी टू ईट, मध्यान्ह भोजन, पीडीएस के राशन दुकान, मेडिकल दुकान संचालक शिविर में आकर अपना पंजीयन करा सकते है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री भागवत जायसवाल ने बताया कि खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण हेतु आधार कार्ड फोटो व परिसर के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (बिजली बिल या विक्रय विलेख या किरायानामा या सहमति पत्र) की आवश्यकता होगी। खाद्य फर्मों के निरीक्षण के दौरान बिना अनुज्ञप्ति या पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय का संचालन करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत वह खाद्य व्यापारी 6 माह के कारावास एवं 5 लाख तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

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छत्तरसिंग पटेल

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