नई दिल्ली

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपकी इस गलती से खाते में नहीं आ रहा पैसा इस तरह करें सुधार

दिल्ली (काकाखबरीलाल). मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती में उनकी मदद करने के लिए 2018 में एक खास स्कीम को लॉन्च किया था. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है. सरकार ये 6,000 रुपये साल भर में 3 किस्तों के आधार पर देती है. 4 महीने में एक किस्त आती है. अब तक सरकार ने किसानों को 6 किस्तों में पैसे मुहैया करा चुकी है. सातवीं किस्त भी दिसंबर से आनी शुरू हो चुक है.
सातवीं किस्त पाने के लिए लाखों किसान हैं जिनका पेमेंट अटक गया है. उनके आधार नंबर देने या अकाउंट नंबर देने में कहीं कोई गलती हो गई होगी. लिहाजा उनको अभी तक सातवीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले हैं. ऐसे में अगर आपने भी कोई गलत जानकारी भर दी है, पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करके ठीक किया जा सकता है.

ऐसे ठीक करें गलती
सबसे पहले आपको पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा. इसके बाद यहां पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने पर आधार एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा. इसमें क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा. जहां आप अपना आधार नंबर ठीक कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके अकाउंट नंबर में गलती हो गई है तो आपको अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा, वो आपकी गलती को सुधार करवा सकते हैं.

इस तरह अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं पैसे
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. फिर उस एप्लीकेशन को राज्य सरकार आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है. राज्य सरकार जब तक आपके अकाउंट को वेरिफाई नहीं करती तब तक पैसे नहीं आते. जैसे ही राज्य सरकार वेरिफाई कर देती है तो फिर FTO जेनरेट हो जाता है. फिर इसके बाद केंद्र सरकार अकाउंट में पैसे ट्रांसपर कर देती है.

किसे मिलती है इस स्कीम के तहत लाभ और किसे नहीं

ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं. बाकी पात्र होंगे.

पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

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छत्तरसिंग पटेल

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