कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि कार्याे में उपयोग होने वाले रसायन ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन को प्रतिबंधित किया गयाकृषि कार्याे में उपयोग होने वाले रसायन ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन को प्रतिबंधित किया गया

(कोरिया काकाखबरीलाल).कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कीटनाशक (निषेध) आदेश 2020 जारी किया गया है। इसके अनुसार कृषि कार्याे में उपयोग होने वाले रसायन ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन का आयात, निर्माण, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण, भण्डारण और प्रयोग नहीं करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत ट्राइसाईक्लाजोल एवं बुपरोफेजिन के लिए पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र रखने वाले सभी पंजीकरण धारक उन्हे पंजीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि पंजीकरण प्रमाण-पत्र रखने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण समिति को प्रमाण पत्र वापस नहीं कर पाता है तो उसके विरूद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।






























