छत्तीसगढ़

महासमुंद : पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने ग्राम रायतुम थाना पटेवा निवासी राजेश कुमार ध्रुव पिता चमरु ध्रुव (30) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाएगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 नवंबर 2019 रात 8 बजे अपने घर के सभी जमीन को बेचकर खा जाउंगा, कहने पर आरोपी राजेश कुमार ध्रुव के साथ जमीन बिकी करने की बात को लेकर उसके पिता चमरू का वाद-विवाद हुआ था। तब चमरु ध्रुव ने पुत्र आरोपी राजेश कुमार ध्रुव के पैर को दांत से काट दिया था। चमरू ध्रुव की पत्नी कुमारी बाई ने झगड़ा शांत कराया।

14 नवंबर 2019 सुबह 10 बजे चमरू शराब पीकर फिर विवाद करने लगा। इस पर बेटे ने उत्तेजित होकर पास में गड़े कर्रा लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार किया। घायल चमरु को वाहन 108 के माध्यम से शासकीय अस्पताल तुमगांव ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा रायपुर रिफर कर दिए। मेकाहारा पहुंचने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

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काका खबरीलाल

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