छत्तीसगढ़

फिल्मी स्टाइल की तरह फर्जी दस्तावेज तैयार कर पार्टनर बना मालिक… मामला दर्ज

फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार कर पेट्रोल पंप का मालिकाना हक अपना नाम करने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468 के तहत कार्रवाई किया है। भिलाई नगर पुलिस ने बताया कि क्वाटर 80 सी प्रियदर्शनी नगर रिसाली निवासी आशीष घोष ने शिकायत किया है कि उसका हुडको भिलाई में स्थित क्लासिक फ्यूल्स में 49 प्रतिशत पार्टनरशिप उसका दोस्त शशि रंजन है। पीड़ित की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सादे लेटर पेड का उपयोग कर फर्जी हस्ताक्षर किया। उसके बाद बीपीसीएल के अधिकारी के साथ मिलकर कुटरचित इकरारनामा, दस्तावेज तैयार कर क्लासिक फ्युल्स का 100 प्रतिशत मालिक बन गया। इस दौरान आशीष बेटी की शादी के लिए केरल गया हुआ था। रुपए की व्यवस्था नहीं होने से शशिरंजन नामक व्यक्ति को 2018 में पेट्रोल पंप मे पार्टनरशीप बनाया। जिसके मुताबिक पेट्रोल पंप (क्लासिक फ्युल्स मे) हिस्सेदारी 51 प्रतिशत पीड़ित की रहेगी और शशि रंजन की 49 प्रतिशत होगा। पेट्रोल पंप (क्लासिक फ्युल्स) को पूर्ण तोर पर 1 करोड 70 लाख रुपए का एग्रीमेंट बनाया गया। आपसी सहमति से निर्णय लिया गया था कि जिस दिन भी बीपीसीएल अनुमति देगा उस दिन 49प्रतिशत पार्टनर 80 लाख रुपये देगा और 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अगर लेने की इच्छा होगी 1 करोड़ 70 लाख रुपए में से बचा हुआ रकम जो 90 लाख बनता है। उसे चुका कर क्लासिक फ्युल्स का पूर्ण मालिक पीड़ित बन जायेंगे। शशिरंजन ने विश्वास में लेकर कुछ पैसे चेक के माध्यम से दिया। कुछ पैसो को बैंक के माध्यम से सीधे हस्तांतरण किया। पीड़ित 6 माह के लिये केरल चला गया। केरल से भिलाई आना जाना करता था। इस दौरान शशि फोन उठाना भी बंद कर दिया। भिलाई आने पर उसकी शिकायत पुलिस में किया।

 

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छत्तरसिंग पटेल

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